अंपायर अर्बन के नक्शे में सर्विस एरिया 643 स्क्वेयर मीटर स्वीकृत कर दिया
नियमानुसार नाले से नौ मीटर के भीतर सर्विस एरिया भी मान्य नहीं होता
इंदौर (मुकेश ठाकुर)। ग्राम पालदा में अंपायर अर्बन के नक्शे में टीएनसीपी ने बड़ा खेल किया है। नियम के परे जाकर नक्शा स्वीकृत कर दिया है, जबकि नियमानुसार निर्माण कार्य के दौरान सारी विसंगतियां दूर करना होती है। नाले से 9 मीटर भीतर सर्विस एरिया मान्य नहीं होता, लेकिन टीएनसीपी ने नियमों का माखोल उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक खसरा क्रमांक 251,253/1 अंपायर अर्बन अजीत कटारिया,विशाल चुघ,अमृतलाल चुघ,रितेश चुघ डेवलपर विजय अग्रवाल, देवशीष अग्रवाल ने कालोनी काटी है।
टीएनसीपी के स्वीकृत नक्शे में कई अनियमितता है। टीएनसीपी के अफसरों ने नाले पर लाल स्याही से मार्क कर दिया किंतु नाले से सटे प्लॉटों की साईज नक्शे में नहीं दर्शाई गई। लोकल शॉप कम आवासीय मल्टी का नक्शा प्लाट साइज 871 मीटर दर्शायी गई है जो की नाला काटने के पश्चात कम होना चाहिए किंतु टीएनसीपी के अफसर ने कम नहीं किया। जब ऊपर लाल स्याही से (नाले से नौ मीटर छोड़कर) निर्माण की अनुमति दी गई तो एरिया स्टेटमेंट में बदलाव नहीं किया । illegal colony indore
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नियमानुसार नाले से नौ मीटर की दूरी पर सिर्फ गार्डन और सड़क ही दी जा सकती है किंतु नियम के विरुद्ध नाले के आसपास प्लाट काट दिये गए। टीएनसीपी के अफसरो की सांठगांठ से स्वीकृत नक्शे पर बाल की खाल निकालने वाले नगर निगम के कालोनी सेल ने इस गड़बड़ी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। कलेक्ट्रोरेट के कालोनी सेल की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े होते है की नियमों के विपरीत गलत प्लाटिंग के बाद कालोनी सेल ने विकास अनुमति कैसे जारी कर दी जबकि कोई अन्य कालोनी का नक्शा होता तो नया ब्ल्यू प्रिंट लगवा कर करेक्शन करना पड़ता। नाले के पास कटे प्लाटों पर प्लाट की साइज नहीं दर्शाई गई। जाहिर है अफसरों ने नियमों को ताक पर रखकर अंपायर अर्बन को अनुमति दी है। land mafia indore