Indore Nagar Nigam Tax इंदौर। शहर के व्यापारियों को अब अपनी ही दुकान, प्रतिष्ठान पर बोर्ड लगाने के एवज में सालाना 40 से 50 हजार रुपए नगर निगम को टैक्स के रूप में देने होंगे। राज्य शासन ने वर्ष 2017 में नई विज्ञापन नीति बनाई थी। और इसमें सारे नियम लागू किए गए । खास बात यह है कि निगम ने व्यापारियों को बोर्ड की साइज को लेकर अब तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जबकि 3 फीट ऊंचे और कितने भी फीट लंबे बोर्ड पर टैक्स लगाने की बात अधिकारी कह रहे हैं। इस साईज से छोटे बोर्ड पर टैक्स नहीं लगेगा। आउटडोर मीडिया डिवाईस (ओएमडी) के तहत यह वसूली की जाएगी। शहर में लगभग 35 हजार दुकान, प्रतिष्ठान निगम के रिकार्ड में रजिस्टर्ड है और नये नियम के तहत अब तक करीब 250 रजिस्ट्रेशन हुए है।
Also Read – 23 करोड़ का घोटाला 9 करोड़ तक पहुंचाया, 30 इंजीनियरों को चार्ज सीट, 1 साल से फाइल दबा रखी तमाम व्यापारिक संगठनों का इस टैक्स को लेकर विरोध जारी है। चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने 800 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा है। 6 माह बाद अब तक करीब 300 करोड़ रुपए ही निगम के खजाने में आए है और अब निगम तेजी से राजस्व वसूली पर फोकस करने लगा है। इस मामले में शासन की नई विज्ञापन नीति को फालो करते हुए शहर के व्यापारियों और दुकानदारों से बोर्ड लगाने के एवज में टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने दीपावली के बाद कार्रवाई की बात कही है।
इधर व्यापारियों को विरोध जारी है। 3 फीट ऊंचे और लंबाई कितनी भी हो पर दुकानदारों को टैक्स देना ही होगा, जबकि इससे छोटे साईज के बोर्ड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार 4 प्रतिशत राशि देय होगी। इधर जनप्रतिनिधियों के पास व्यापारी गुहार लगाने पहुंच रहे है। हर व्यापारी को औसत 40 से 50 हजार रुपए साल का अतिरिक्त टैक्स भरना ही है, जबकि पहले से वह संपत्तिकर, कचरा शुल्क, लाइसेंस फीस के निगम को 8 से 10 रुपए सालाना चुका रहा है।
35 हजार लायसेंस में से मात्र 250 रजिस्ट्रेशन ही
राजस्व अपर आयुक्त भव्या मित्तल ने बताया कि सरकार ने 2017 में नई विज्ञापन नीति बनाई थी और आउटडोर मीडिया डिवाईस के तहत व्यपारियो ं को अपना रजिस्ट्रेेशन करवाना होगा। जिसकी राशि 11800 रुपए है। इसके अलावा कलेक्टर गाइडलाइन का 4 प्रतिशत टैक्स देना होगा। तमाम व्यापारिक संगठनों ने निगम के इस टैक्स वसूली का विरोध किया है और कल महापौर भार्गव से कईर् संगठन मिले थे। उल्लेखनीय है कि मार्केट विभाग के तहत लाइसेंस शुल्क और दुकानों के किराये के रूप में हर वर्ष निगम को 2 से 3 करोड़ मिलते है, जबकि विज्ञापन बोर्डों से निगम से बड़ी हर वर्ष कमाता है।
विजयनगर, पलासिया क्षेत्र में सबसे अधिक टैक्स लगेगा
कलेक्टर गाइड लाइन के अंतर्गत शहर में कई इलाकेें ऐसे हैे, जहां गाइड लाइन 18 से 20 हजार रुपए प्रति वर्गफीट है। इस हिसाब से इन क्षेत्रों में व्यापारियों को 1 लाख रुपए तक का सालाना टैक्स देना होगा। विजय नगर, पलासिया, भंवरकुआ, निपानिया, साकेत, एमजी रोड, सुखलिया जैसे इलाकों में 15 से 18 हजार की गाइड लाइन है, जबकि बस्ती इलाकों में 2 से 3 हजार रुपए की गाइड लाइन ही है। यहां 15 से 20 हजार रुपए दुकानदारों को टैक्स के रूप में देने होंगे।
3 फीट चौड़े, 5 फीट लंबे बोर्ड पर यदि गाइड लाइन 3 हजार रुपए है तो 15 हजार रुपए साल का टैक्स दुकानदार को चुकाना होगा, जबकि उक्त राशि में रजिस्ट्रेशन शुल्क अतिरिक्त रहेगा। Indore Nagar Nigam Tax