बंधक रखे गए भूखंडों को बेचकर अब कॉलोनियों का विकास किया जाएगा

प्राधिकरण करेगा निलामी, दो कालोनाइजरों पर हो चुकी है कार्रवाई

Colonies will now be developed by selling mortgaged plots
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इंदौर। कालोनियों के आधे-अधूरे विकास के बीच प्रशासन से अनुज्ञा लेते समय बंधक रखे गए भूखंडों को बिना शासन की अनुमति के बेचने के मामले में दो कालोनाइजरों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वहीं अब इन कालोनियों के बंधक रखे गए भूखंडों को प्राधिकरण के माध्यम से बेचकर इन कालोनियों का विकास किया जाएगा।

इसी के साथ ही उन कालोनियों की जानकारी भी निकाली जा रही है जिसमें लम्बे समय से विकास अनुमति होने के बाद भी विकास न करते हुए भूखंड बेचे गए ैहैं। इनमें भी यही प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जिन कालोनाइजरों ने शासन को अंधेरे में रखकर बंधक भूखंड बेचे हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें जेल भेजा जाएगा। indore

यह बात इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक चर्चा के दौरान कही। आपने कहा कि शहर के बाहरी क्षेत्र में बड़ी तादाद में विकास अनुमति लेकर कई कालोनियां विकसित की गई हैं। इनमें कई जगह विकास कार्य नहीं किए गए हैं साथ ही भूखंडों पर कब्जे भी नहीं दिए गए हैं।

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अब इन मामलों में तेजी से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत अभी दो कालोनाइजर अरविंद बंजारी और संजय दासौत पर शासन को गिरवी रखे गए भूखंड बेचने के मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया गया है। अब इन कालोनियों के विकास के लिए शासन के पास गिरवी रखे गए भूखंडों को प्राधिकरण के माध्यम से बेचकर प्राधिकरण की देख-रेख में ही अधूरे विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा।

इसी के साथ ही अब इसे मॉडल बनाकर अन्य ऐसी कालोनियों में भी संचालकों पर कार्रवाई होगी जो लम्बे समय से कालोनियों का विकास नहीं कर रहे हैं। इनके भूखंड भी प्राधिकरण के माध्यम से बेचने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। शासन के पास इस मामले में कुछ और शिकायतें भी दर्ज हैं जिन पर अभी जांच चल रही है। सूत्रों का कहना है कि संजय दासौत के सुपर कॉरिडोर प्रोजेक्ट में भी अभी कब्जे न देने की शिकायत कलेक्टर को की गई है। इसमें भी कार्रवाई होने जा रही है।

अयोध्यापुरी में आवासीय नक्शे पास नहीं होंगे
पीएसपी के अंतर्गत ही कराये जा सकेंगे

जिलाधीश आशीष सिंह ने अयोध्यापुरी मामले में कहा कि यहां पर अभी 100 से अधिक प्लाट होल्डरों को जांच के बाद भूखंड देने की प्रक्रिया हो चुकी है। चूंकि अयोध्यपुरी का भूमि उपयोग पीएसपी के अंतर्गत है यानी यहां पर स्वास्थ्य के साथ व्यावसायिक उपयोग के लिए भी भूखंड का उपयोग किया जाना है। अब यहां पर जांच में कई सदस्यों के भूखंड निरस्त किए गए हंै जिन्होंने पात्रता का दुरुपयोग कर भूखंड हासिल किए थे। अब जिन्हें अनुमति मिल चुकी है वे अयोध्यापुरी में अभी आवासीय उपयोग के लिए भूखंड पर नक्शा पास नहीं करवा सकते हैं। पीएसपी के अंतर्गत ही यहां आवंटित भूखंडों पर नक्शे पास हो सकेंगे।

 

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