फिनिक्स टाउनशिप की विवादों में पड़ी 22 रजिस्ट्रियां अब होगी
लिक्विडेटर ने उच्च् न्यायालय के समक्ष दो दिन का समय प्रक्रिया के लिए मांगा
इंदौर। अंतत: फिनिक्स टाउनशिप की शिकायतों का कल उच्च न्यायालय के समक्ष निराकरण होने के हालात अब बन गए। फिनिक्स टाउनशिप की 22 रजिस्ट्रियां प्लाटों के नंबर में संशोधन नहीं होने की शिकायत के कारण लिक्विडेटर द्वारा नहीं की जा रही थी और इसमे कई तकनीकी खामियां बताई जा रही थी।
कल उच्च न्यायालय ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए लिक्विडेटर को सभी 22 रजिस्ट्रियों में संशोधन कराने और रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं। लिक्विडेटर ने इस मामले में अदालत से दो दिन का समय प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए मांगा है। अब 6 सितंबर को अगली तारीख पर अगली कार्रवाई होगी, जिसमें मेडिकेप्स के मालिक भूमाफिया रमेश मित्तल को 33 प्लाटों के पैसों की वापसी को लेकर जवाब देना है। वहीं प्रदीप अग्रवाल को भी 31 प्लाटों की रजिस्ट्री करवानी है। indore landmafia
कल उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट में फिनिक्स टाउनशिप के मामले में सुनवाई हुई। इसकी पिछली तारीख पर लिक्विडेटर योमेश सेठ ने अदालत को बताया था कि जिन भूखंडों की रजिस्ट्री होनाी है, उनमें से कुछ में नंबर नहीं मिल रहे हैं। यह भी आरोप लगाया था कि इनमें से दो प्लाटों में दोहरी रजिस्ट्री हो रही है। landmafia
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अब इसके उपरांत सभी 22 प्लाट होल्डर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिक्विडेटर के कार्यालय पहुंचे थे और वहां सभी दस्तावेजों को दिखाने के बाद यह बात भी उठी कि जिन भूखंडों में कोई विवाद नहीं है उनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है। इसके उपरांत कल न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर को फिनिक्स टाउनशिप के संचालक रितेश अजमेरा चंपू के अभिभाषक विशाल बाहेती ने बताया कि इन सभी भूखंडों के दस बार लिक्विडेटर को कागज दिए जा चुके हैंं। इस पर न्यायमूर्ति के सख्त रवैए को देखते हुए लिक्विडेटर ने दो दिन का समय रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए मांगा है, ताकि वे एजी ऑफिस से दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करवा लें। इसी के साथ फिनिक्स टाउनशिप के सभी 58 प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा।
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दूसरी ओर इसके उपरांत अब 6 सितंबर को अगली सुनवाई में प्रदीप अग्रवाल द्वारा 31 भूखंडों की रजिस्ट्रियों के निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कल प्रदीप अग्रवाल के अभिभाषक गौरव वर्मा ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। वहीं इस टाउनशिप में 33 भूखंडों को लेकर विवाद में रहे भूमाफिया रमेश मित्तल के प्लाटों के पैसे वापस लौटाने के मामले में भी सुनवाई होगी। इसके अलावा चिराग शाह को भी प्लाट देने को लेकर निर्देश जारी होंगे। bhumafia